राजगढ़ : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री नीरज कुमार जी ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनावेदक सतीश पिता पप्पू धनगर निवासी गाड़ीवाला थाना सारंगपुर को जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप कुमार शर्मा के प्रतिवेदन पर 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर श्री सिंह ने आदतन अपराधी सतीश धनगर को 24 घंटे के भीतर जिला राजगढ़ एवं उसके सीमावर्ती जिले गुना, शाजापुर, आगर-मालवा, भोपाल, सीहोर एवं विदिशा जिलों की राजस्व सीमा उनसे 6 माह के लिए बाहर चले जाने के आदेश जारी किए हैं। यदि संबंधित के विरूद्ध इन जिलों के न्यायालयों में मामले चल रहे हो, तो उस मामले की उपस्थिति के लिए वह पेशी के दिन इन जिलों के न्यायालय में आ एवं जा सकेगा, परंतु इसके पूर्व उन्हें थाना प्रभारी सारंगपुर तथा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचना देना अनिवार्य होगा।
*हमारे आस पास*
(राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, पोर्टल व चैनल)
👆
खबरें मध्य प्रदेश की......
लिंक पर क्लिक कर पढ़ें और सभी के साथ शेयर करें........