जाॅच में अपात्र पाये जाने पर उठाये गये राशनो की बाजार दर से होगी वसूली व विधिक कार्यवाही- डी.एस.ओ.
देवरिया : जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड धारको की पात्रता की जाॅच प्रक्रियाधीन है। इसके अन्तर्गत अपात्र कार्ड धारको का राशन निरस्त कर पात्र परिवारों को राशन कार्ड बनाया जाना है, जिससे इस अधिनियम की मूल भावना के अनुरुप गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। ऐसी स्थिति में जनपद के समस्त कार्डधारको से अपेक्षा की गयी है कि यदि वह राशन कार्ड हेतु अपात्र है तथा उन्हे राशन कार्ड जारी हो गया है, वे तत्काल अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, अन्यथा जाॅच में कार्डधारक को अपात्र पाये जाने पर जितने माह का खाद्यान्न उनके द्वारा प्राप्त किया गया है, उसकी वसूली की कार्यवाही बाजार दर से की जायेगी एवं अन्य सुसंगत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्राविधानित नियम के अनुसार ऐसे राशन कार्ड धारक अपात्र माने गये है, जिनके पास ए.सी, 5 के.वी.एस. से अधिक क्षमता का जेनरेटर, 5 एकड से अधिक भूमि, आयकरदाता हो। परिवार का कुल वार्षिक आय 2 लाख या इससे अधिक हो। एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स, चार पहिया वाहन हो, इनमें से कोई एक स्थिति धारित कार्डधारक अपात्रता की श्रेणी में होगें।
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