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नरवाई (पराली) जलाना दंडनीय : लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर राजगढ़ ने किया आदेश जारी


कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया नरवाई (पराली) जलाना दंडनीय


राजगढ़ : रबी फसलों में खासकर गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जला दी जाती है जिसके कारण भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है ।भूमि की ऊपरी परत में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आग लगने के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं ।साथ ही नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है ।



कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए राजगढ़ जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत किसानों द्वारा फसलों की कटाई के पश्चात नरवाई जलाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।जारी आदेश के मुताबिक कोई भी किसान अपनी फसल काटने के पश्चात फसलों के अवशेषों अर्थात नरवाई को नहीं जलाएगा ।रवि मौसम की फसलों की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा ।यदि कृषक फसलों की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करता है तो उन्हें स्ट्रा रीपर का उपयोग कर फसलों के अवशेषों से भूसा प्राप्त करना होगा ।


आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा यह उल्लंघन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।


 


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